26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारत का मौलिक कानून जो देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है।

भारत का संविधान पीडीएफ in Hindi

भारत का संविधान पीडीएफ
PDF Titleभारत का संविधान
LanguageHindi
Pages544
File Size1 MB
FormatPDF
Sourcesurveyofindia.gov.in
PriceFree

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भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है।

संविधान में कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 94 संशोधन हैं। संविधान में मौलिक अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य और शासन व्यवस्था का प्रावधान है।

संविधान में तीन तरह की सरकारें हैं – केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।

संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अलग-अलग रखा गया है ताकि शक्तियों का पृथक्करण हो।

भारत का संविधान देश को एक सुदृढ़ नींव प्रदान करता है और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है।

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